जहां मतदान है, उस भवन को 18 नवम्बर तक अधिग्रहित

मुरैना 12 अक्टूबर 2023/विधानसभा निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराने के लिये सूची अनुसार निर्धारित केन्द्रों के भवन तथा उसके परिसर का उपयोग मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु किया जाना है। मतदान केन्द्रों के भवनों एवं उनके परिसर को लोकप्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 9 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2023 तक की अवधि के लिये अधिग्रहित किया गया है।

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