जिले में धारा-144 लागू
विस्फोटकों, घातक शस्त्रों का भण्डारण, परिवहन, बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध
मुरैना 10 अक्टूबर 2023/ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है। जिले में यह निर्वाचन 17 नवम्बर 2023 को होना है। निर्वाचन के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिले में चुनाव के अवसर पर लोक शांति बनाये रखने के लिये विस्फोटकों, घातक शस्त्रांे का भण्डारण, परिवहन, बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने आदेश जारी कर बताया है, कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के कारण राजनैतिक पार्टियों द्वारा आए दिन समूह को एकत्रित कर आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें शस्त्र लायसेन्सधारी व्यक्तियों द्वारा अपने शस्त्र लेकर सभा में सम्मिलित होने की संभावना है। जन समूह इकट्ठा होने से एवं शस्त्र लायसेंसी द्वारा थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना रहेगी। साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों के मध्य प्रतिद्वंदिता, कार्यकर्ताओं के बीच कभी भी विवाद होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। पुलिस अधीक्षक मुरैना, अपर जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला मुरैना एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला मुरैना की बैठक ली गई। जिसमें उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि चुनाव के दौरान मुरैना जिले में विभिन्न पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों को डराने, धमकाने तथा मतदाताओं को भी डराने धमकाने से शस्त्र का उपयोग कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा सकता है।
मुरैना जिले में बड़ी संख्या में बन्दूक और रायफल शस्त्रधारी है, जिनकी आड में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो, वैद्य शस्त्र लायसेंसधारी नहीं है, और जिन्होंने चोरी छिपे अवैध शस्त्र एकत्रकर रखें है,उनके द्वारा चुनाव के दौरान शस्त्र लेकर सड़क पर घूमने की आशंका से सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति को खतरा होने की संभावना है। मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने और विशेषकर पिछड़े और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान के लिये आवागमन के लिये यह आवश्यक है, कि कोई व्यक्ति बन्दूक, रायफल अथवा अन्य घातक हथियार तलवार, फर्सा, बल्लम, भाला, कटार, छूरी, गुप्ती आदि लेकर सड़क पर नहीं निकले। पीठासीन चूँकि मतदान दलों के अधिकारियों तथा अन्य मतदान अधिकारियों, कर्मचारियों में भी सुरक्षा की भावना कायम करना आवश्यक है, जिससे कि ये मतदान केन्द्रों पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने ईव्हीएम मशीन उठाने या छेड़छाड़ करने जैसी कार्यवाहियों पर निर्भयता पूर्वक कार्यवाही कर सके, जिससे यह आवश्यक है, कि मुरैना जिले में सम्पूर्ण क्षेत्र में बन्दूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, तथा एयरगन आदि कोई भी आग्नेय शस्त्र लेकर चुनाव की अवधि के दौरान सड़क पर नहीं निकले और न ही घूमे।
जिले में होने वाले राजनैतिक जलसों, सभाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिले में इस समय लोक शांति बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।कोई भी प्रतिबंधात्मक आदेश आम जनता से संबंधित होता है इस प्रतिबंधात्मक आदेश का प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आम जनता को सुना जाना भी विधि संगत होता है परन्तु पर्याप्त समय के अभाव में आम जनता को सुना जाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है एवं जिले में लोक शांति बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण जिले में जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाका, बारूद इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछा, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, चाकू का प्रदर्शन जुलूस, रैलीएवं सभा में नहीं करेगा। यह कि कोई भी व्यक्ति मुरैना जिले के अन्दर किसी भी मतदान केन्द्र के पास ईंटपत्थर, रोडे आदि एफित्रत नहीं करेगा। (असुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलो, पुलिस बलों, नगर सैनिक बल सीमा सुरक्षा बल आदि पर जिनको सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था आदि के लिये उनके कर्तव्य पालन के समय एवं विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस एवं अन्य शासकीय बलों पर प्रभावशील नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की आमसभा, जुलूस प्रदर्शन का आयोजन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति के नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा 9 अक्टूबर से चुनाव सम्पन्न होने तक 6 विधानसभा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगी। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है एवं इस एक पक्षीय जारी किया गया है।