48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी शराब दुकाने
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस आदेश के अनुसार श्योपुर जिले की सभी मदिरा दुकाने, होटल, बार पूर्णतः बंद रहेगे। इसके साथ ही मतगणना दिवस को भी शुष्क दिवस रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत श्योपुर जिले की श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्रो में 17 नवंबर को मतदान होगा, इसके 48 घंटे पूर्व की अवधि दिनांक 15 नवंबर को सांयकाल 6 बजे से 17 नंवबर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किये गये है। इसी प्रकार मतगणना दिवस 03 दिसंबर को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है, उक्त आदेश के अनुसार मतदान दिवस 17 नंवबर से 48 घंटे पूर्व से तथा मतगणना दिवस 03 दिसंबर को जिले की सभी मदिरा की दुकाने एवं होटल, बार पूर्णतः बंद रहेगे।