31 मार्च 2022 तक का बकाया जल प्रभार शुल्क 31 दिसम्बर 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगी ब्याज एवं शास्ति में छूट
31 मार्च 2022 तक का बकाया जल प्रभार शुल्क 31 दिसम्बर 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगी ब्याज एवं शास्ति में छूट
जयपुर, 14 सितम्बर। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के निर्देशों के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क की राशि 31 दिसम्बर 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है। डॉ. जोशी के निर्देशों के बाद इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव ने 8 सितम्बर को आदेश जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि ब्याज एवं शास्ति में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क पर ही लागू होगी और बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर इसका लाभ मिलेगा।
पहले भी बकाया जल प्रभार राशि जमा कराने में पेयजल उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को देखते हुए जलदाय मंत्री के निर्देशों के बाद 2 जनवरी 2023 को जारी आदेशों में 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई थी।
राज्य सरकार की इस एमनेस्टी योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक ब्याज एवं शास्ति में करीब 54 करोड़ रूपए की छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं को दी जा चुकी है।