2 अक्टूबर को रहेगा शुष्क दिवस
2 अक्टूबर को रहेगा शुष्क दिवस
मुरैना 25 सितम्बर 2023/मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने 2 अक्टूबर को संपूर्ण मुरैना जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है शुष्क दिवस में जिले में संपूर्ण जिले की कंपोजिट मदिरा दुकाने, बीयर विनिर्माणी इकाई महाटोली, समस्त देशी मदिरा भण्डागारों से मदिरा का प्रदान परिवहन क्रय-विक्रय एवं उपभोग प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।