1662 केन्द्रों पर पहुँचे मतदान दल, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान

ग्वालियर। विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त 1662 मतदान केन्द्रों तक मतदान दल पहुँच गए हैं। मतदान दलों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) व चिन्हित मतदाता सूची सहित अन्य मतदान सामग्री प्रदान कर गुरूवार को विशेष वाहनों से मतदान केन्द्रों तक पहुँचाया गया।

मतदान दलों के साथ हर मतदान केन्द्र पर पुलिस बल भी पहुँच गया है। मतदान दलों की रवानगी स्थानीय एम एल बी. कॉलेज से हुई।  जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार 17 नवम्बर को सुबह 7 बजे से सांयकाल 6 बजे तक मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अक्षय कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  राजेश चंदेल ने अपनी मौजूदगी में ईवीएम व मतदान सामग्री का वितरण कराया।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने सभी मतदान दलों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू ढंग से मतदान सम्पन्न कराने की हिदायत दी है।

मतदान दिवस को जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 133 सेक्टर अधिकारी, लगभग इतनी ही पुलिस मोबाइल, 20 एफएसटी व खण्ड स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया जायेगा।

1114 मतदान केन्द्रों की सीसीटीव्ही कैमरों के जरिए होगी वेबकास्टिंग

जिले के कुल 1662 मतदान केन्द्रों में से 1114 मतदान केन्द्रों की पल-पल की गतिविधि की जानकारी वेबकास्टिंग के जरिए जिला निर्वाचन कार्यालय तक पहुँचेगी।

जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के तीन सहायक मतदान केन्द्रों सहित कुल 1662 मतदान केन्द्रों में से 276 मतदान केन्द्रों को क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सभी मतदान केन्द्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स व माइक्रोआब्जर्वर तैनात रहेंगे।

वोटर स्लिप के आधार पर नहीं डाल पायेंगे वोट, इपिक अथवा पहचान दस्तावेज लेकर जाएँ

केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता वोट नहीं डाल पायेंगे। वोटरकार्ड अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये निर्धारित किए गए 12 अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। इन पहचान दस्तावेजों में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं केन्द्र सरकार अपने-अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र मान्य किए जायेंगे। पहचान के रूप में बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शामिल हैं। फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।

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