11 आदतन अपराधी जिला बदर
मुरैना 20 अक्टूबर 2023/जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर 11 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिन 11 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें थाना कोतवाली विशाल वाली गली दत्तपुरा मुरैना निवासी 43 वर्षीय श्याम उर्फ पोपा पुत्र गंगाराम राठौर, विजय वाटिका इस्लामपुरा निवासी 27 वर्षीय अरविन्द यादव पुत्र राकेश यादव, काजी कुआ के पास इस्लामपुरा मुरैना निवासी 22 वर्षीय पपली उर्फ शाहरूख खांन पुत्र खुदाबक्श खांन, थाना बागचीनी कुम्हेरी निवासी 30 वर्षीय कल्लू उर्फ छोटू उर्फ सोनू पुत्र रामलखन शर्मा, थाना स्टेशन रोड़ रामनगर निवासी 26 वर्षीय अवधेश उर्फ बंदर पुत्र अशोक सिंह तोमर, थाना कोतवाली मुरैना निवासी नया आमपुरा निवासी 24 वर्षीय हरीश उर्फ रानू उर्फ पोलार्ड शाक्य पुत्र भईयालाल शाक्य, अर्गल वाली गली दत्तपुरा मुरैना निवासी 30 वर्षीय गौतम मूंदड़ा पुत्र जयप्रकाश मंूदड़ा, थाना बागचीनी के ग्राम बुढ़ावली निवासी 32 वर्षीय आकाश पुत्र सूर्यसिंह गुर्जर, घासीराम का पुरा दौनारी निवासी 45 वर्षीय रामभजन पुत्र जंगजीत सिंह गुर्जर, थाना स्टेशन रोड़ उत्तमपुरा मुरैना निवासी 28 वर्षीय भूरा जाटव पुत्र हरीलाल उर्फ हरिया जाटव और घासीराम का पुरा दौनारी निवासी 40 वर्षीय अमर सिंह पुत्र जंगजीत सिंह गुर्जर के नाम शामिल है। इन 11 आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अस्थाना ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।