09 आदतन अपराधी जिला बदर

मुरैना 16 नवम्बर 2023/जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर 09 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, इन 9 आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।

जिन 09 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें थाना दिमनी के ग्राम चांदपुर निवासी 31 वर्षीय नीरज पुत्र रामशंकर शर्मा, थाना पोरसा के ग्राम करके का पुरा, कोंथर निवासी 26 वर्षीय करू उर्फ शिवम् पुत्र राजाराम उ        र्फ गंुसाई सिंह तोमर, थाना महुआ के ग्राम रन्हेरा निवासी 35 वर्षीय बबलू उर्फ कल्लू पुत्र अमर सिंह सखवार, थाना महुआ के ग्राम रछेड़ निवासी 36 वर्षीय आशु उर्फ संजय पुत्र रामजी सिंह तोमर, थाना कैलारस के ग्राम पचेखा हाल कैलारस निवासी 28 वर्षीय संदीप सिकरवार पुत्र राजू उर्फ राजवीर सिंह सिकरवार, थाना पोरसा के ग्राम गढ़िया निवासी 30 वर्षीय मुकेश पुत्र श्याम सिंह तोमर, थाना पोरसा के दुर्गादास की गढ़ी निवासी 30 वर्षीय रन्धीर पुत्र महेन्द्र सिंह तोमर, थाना सिहोनियां के भोलाराम का पुरा के 35 वर्षीय जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र बलवीर सिकरवार, थाना सिहोनियां के भोलाराम का पुरा के 30 वर्षीय शिब्बू उर्फ शिवजीत पुत्र बलवीर सिंह सिकरवार के नाम शामिल है। इन 09 आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।

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