07 आदतन अपराधी जिला बदर

मुरैना 10 नवम्बर 2023/जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर 07 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, इन सातों आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।

जिन 07 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें थाना देवगढ़ के ग्राम नंदपुरा निवासी 45 वर्षीय कल्लू उर्फ रामकिशोर सिकरवार पुत्र सुरेन्द्र सिंह सिकरवार, थाना सिहोनिया के गोपी निवासी 38 वर्षीय विनोद सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह तोमर, थाना कोतवाली मुरैना की गोपालपुरा निवासी 25 वर्षीय बजरंग पुत्र विशम्भर सिंह गुर्जर, थाना जौरा के एमएस रोड़ बजाज एजेन्सी के सामने निवासी भूरा त्यागी पुत्र प्रदीप त्यागी, थाना सिविल लाइन मुरैना के अम्बेडकर कॉलोनी जौरा रोड़ निवासी 35 वर्षीय लालू शर्मा पुत्र कालीचरण शर्मा, थाना जौरा के ब्लॉकपुरा निवासी 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ अभि गुर्जर उर्फ मरिया गुर्जर पुत्र महेश गुर्जर और थाना जौरा के कोर्ट के पीछे दुर्गापुरी कॉलोनी निवासी सोनू शाक्य पुत्र भीकम शाक्यके नाम शामिल है। इन 07 आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने इन सातों आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।

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