होटल, प्रतिष्ठान या मैरिज गार्डन में नीला सिलेण्डर 19 किलो वाला की उपयेाग करें – एसडीएम सबलगढ़

मुरैना 07 दिसम्बर 2023/सबलगढ़ नगर के समस्त मैरिज गार्डन, धर्मशाला, होटल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्वामी, प्रबंधकों को आदेशित किया है कि अपने यहाँ आयोजित विवाह समारोह एवं अन्य कार्यक्रम जिनमें भोजन बनाया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ श्री वीरेन्द्र कटारे ने बताया कि भोजन निर्माण के लिये व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (नीला) 19 कि.ग्रा. वाले का उपयोग करें, यदि गार्डन, धर्मशाला, होटल में घरेलू गैस सिलेण्डर (लाल रंग) 14.2 कि.ग्रा. वाले का उपयोग किया जाता है, तो इस स्थिति में आयोजनकर्ता, प्रतिष्ठान स्वामी एवं प्रबंधक के विरूद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस के माध्यम से अभियोजन की कार्यवाही की जाये।

श्री कटारे ने बताया कि समस्त आयोजनकर्ता, प्रतिष्ठान स्वामी एवं प्रबंधक आदेश के पालन में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (नीला) 19 कि.ग्रा. वाले का ही उपयोग करें। आदेश की अवहेलना करते पाये जाने पर संगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं जिम्मेदार होगा।

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