मुरैना जिले की राजस्थान सीमा से लगी मदिरा दुकानें 23 से 25 नवम्बर तक बंद रहेगी

मुरैना 13 नवम्बर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने बताया कि 25 नवम्बर को राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन 2023 का मतदान होना है।     मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 एवं मध्यप्रदेश राज्य असाधारण के तहत जिला धौलपुर एवं जिला करौली में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 23 नवम्बर को सायं 6 बजे से 25 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक राजस्थान राज्य के जिला धौलपुर एवं करोली की सीमा से तीन किलोमीटर दूरी में स्थित मुरैना जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान अटार को शुष्क घोषित कर दुकान पर मदिरा का क्रय, विक्रय प्रतिबंधित किया है।

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