महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर सहायक ग्रेड-3 तत्काल प्रभाव से निलंबित
मुरैना 08 नवम्बर 2023/वन विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ श्री देवकांत कतरौलिया को महिला सहकमियों के साथ अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार करने, अश्लील भाषा में टीका-टिप्पणी करने के आरोप में वन मण्डलाधिकारी श्री स्वरूप दीक्षित ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
विदित है कि कतरौलिया पिछले कई माह से कार्यालय में पदस्थ महिला कर्मियों पर अभ्रद टिप्पणी कर रहा था। जिससे तंग आकर पीड़ित महिला कर्मियों ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुये वनमण्डलाधिकारी ने जांच के लिए मामले को पुलिस को सौंप दिया। जांच में आरोपी कतरौलिया दोषी पाए गए। उनके ऊपर लगे सभी आरोप सही सिद्ध हुये। दोष सिद्ध होने एवं कतरौलिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन होने पर वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।इसके अतिरिक्त संबंधित प्रकरण में पीड़ित महिलाओं द्वारा महिला सुरक्षा हेतु गठित आंतरिक समिति में भी आवेदन किया है। जिसकी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।