मत्स्य पालन हेतु तालाबों के आवंटन के लिये शिविर का आयोजन 04 अक्टूबर को

मत्स्य पालन हेतु तालाबों के आवंटन के लिये शिविर का आयोजन 04 अक्टूबर को

आगरा। उप जिलाधिकारी एत्मादपुर ने अवगत कराया है कि दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को तहसील एत्मादुपर अन्तर्गत ग्रामसभाओं यथा- खाण्डा, सिकतरा, नया बांस, यूसुफपुर, अगवार खास, बरहन, शेरखां, बरहन, धौर्रा, कुरगंवा खोखर, कुबेरपुर आदि ग्रामों में मत्स्य पालन हेतु तालाबों के आवंटन के लिये शिविर आयोजित किया गया है, जिसके नियम एंव शर्ते निम्न हैः-  2.00 है0 से छोटे तालाबों का आवंटन/नीलामी उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को किया जायेगा। एक से अधिक पात्र व्यक्ति होने की दशा में आवंटन नीलामी द्वारा किया जायेगा। 2.000 है0 या उससे अधिक क्षेत्रफल के तालाबों का आवंटन/ नीलामी उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 व अन्य सुसगंत शासनादेशों के अनुसार पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के पक्ष में नियमानुसार किया जायेगा। तलाब जैसा है, जहां है, के आधार पर आवंटन किया जायेगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे तालाबों का निरीक्षण शिविर के आयोजन से पूर्व कर लें। आवंटन के उपरान्त कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आवंटन हेतु आवेदन शिविर की तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 3/10/23 की 12 बजे तक तहसील के रजिस्टार कानूनगो कार्यालय में जमा किये जायेगें। प्रत्येक आवेदक को आवेदन-पत्र उपलब्ध कराने की प्राप्ति रसीद दी जायेगी तथा उक्त दिखाने पर ही शिविर में प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति कों शिविर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। आवेदन के साथ प्रश्नगत तालाब से संबन्धित खतौनी की अद्यतन प्रति व जाति प्रमाण पत्र तथा सहमति की दशा में पंजीकरण एंव समिति के सदस्यों की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित सूची प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अधूरे एंव अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं की जायेगें। आवेदन में तालाब से संबन्धित ग्राम का नाम व खसरा सं0 का विवरण दिया जाना भी अनिवार्य है। प्रत्येक तालाब के लिये पृथक आवेदन देना होगा। आवंटन के नियन व शर्तों के संबन्ध में कार्यालय-समय में रजिस्टार कानूनगो तहसील एत्मादपुर जिला आगरा से सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं। उपरोक्त आवंटन प्रक्रिया पूर्ण न होने पर आवंटन हेतु शिविर पुनः दिनांक 10.10.2023 को समय 11 बजे आयोजित किया जायेगा। आवेदन को इस आशय का नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध किसी विगत आवंटन की धनराशि बकाया नहीं है तथा वरीयता के क्रम में 1 से अधिक आवेदन पत्र एक ही तालाब पर आने पर तत्समय नीलामी प्रकिया द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। उप जिलाधिकारी एत्मादपुर ने आगे यह भी अवगत कराया है कि पत्रावली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उप जिलाधिकारी का होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button