पावरग्रिड द्वारा संचालित कार्य में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की जायेगी कार्यवाही
पावरग्रिड द्वारा संचालित कार्य में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की जायेगी कार्यवाही
मुरैना 19 सितम्बर 2023/ पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि म.प्र. के राज्यातंरिक विद्युत पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं संवर्धन के लिए मुरैना में प्रणालियों का निर्माण 765 के.वही. ग्वालियर आगरा 1 एवं 2 765 के.व्ही. ग्वालियर जयपुर 1 एवं 2 ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान इन लाईनों के टावरों से भारी मात्रा में एम.एस. एंगल की चोरी की कई घटनायें हो रही है। ट्रांसमिशन लाईन के टावर कई एम.एस. एंगल के संयोजन से संरचनित होते है, एम.एस. एंगल की चोरी भारी बवंडर और तूफान
के प्रति इन टावरों को कमजोर और संवेदनशील बना देती है, जिसके कारण कई आंधी तुफान में टावर गिरने से सम्पूर्ण क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था वाधित होती है एवं शासन को भी राजस्व की हानि होती है ।।
पावरग्रिड का कार्य लोकहित एवं सार्वजनिक सम्पत्ति होकर निर्वाध विद्युत आपूर्ति की संचार
के लिए है। घटना लोकहित एवं निर्वाध विद्युत संचार में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है तथा
एम.एस. एंगल की चोरी लोक व्यवस्था बनाये रखने में बाधक है तथा समाज के लिए आवश्यक सेवा पूर्ति की व्यवस्था बनाये रखने के लिए हानिकारक होकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत दण्डनीय कृत्य है। पावरग्रिड द्वारा संचालित इस कार्य में किसी प्रकार के असहयोग या व्यवधान
डालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1973 एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।