पंचायत उप निर्वाचन के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी ने किये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मुरैना 11 दिसम्बर 2023/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिन पंचायतों में होने वाले चुनाव क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावशील कर दी है। निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने व पंचायत निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किये है।

जारी आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाले कारों, वाहनों को किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के सुरक्षा (वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी बड़े काफिलों को तोड़ दिया जायेगा, यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्याधीन होगा। अन्य शब्दों में काफिले किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दृष्टि से उस व्यक्ति को अनुमति सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होगी। चूंकि पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं संबंधित व्यक्तियों को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश मुरैना जिले के समस्त जनपद पंचायत के जहां उप निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) होना है, के निवासियों एवं मुरैना जिले की समस्त जनपद पंचायत में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर भी 11 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

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