नाम-निर्देशन पत्र 21 अक्टूबर से कलेक्ट्रेट मुरैना में किये जायेंगे प्राप्त
सुविधा एप से उम्मीदवार भर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन
कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने वाले कक्षों का किया निरीक्षण
मुरैना 20 अक्टूबर 2023/विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला 21 अक्टूबर से पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। नाम-निर्देशन पत्र अवकाश के दिनों को छोड़कर 30 अक्टूबर तक जमा किये जायेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित अस्थाना व पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान ने शुक्रवार को नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने वाले कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि प्रत्येक कक्ष में घड़ी, कम्प्यूटर, लाइट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट, प्रिन्टर, फोटोकॉपियर आदि उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिये कलेक्ट्रेट में पुख्ता प्रबंध किये गये है।
कलेक्टर ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2 बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी 1 एवं सी 4 देना होगा।आगामी 21 अक्टूबर से प्रेक्षक जिलों में पहुंचेंगे।विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार को 40 लाख रूपये तक का खर्च करने की लिमिट चुनाव आयोग ने निर्धारित की है।
नामांकन पत्र भरते समय केवल 5 व्यक्तियों की ही होगी अनुमति
विधानसभा निर्वाचन 2023 में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।
आयोग ने 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा।
मुरैना, दिमनी, सुमावली, अम्बाह के कलेक्ट्रेट में और जौरा, सुमावली के नाम-निर्देशन पत्र प्रथम फ्लोर कलेक्ट्रेट में प्राप्त किये जायेंगे
नाम निर्देशन पत्र इन कक्षों में प्राप्त किए जायेगें
कलेक्ट्रेट में स्थित विधानसभा वार कक्ष चिन्हित किए है। जिनमें 03 सबलगढ के लिए कक्ष क्रमांक 118 कलेक्टर न्यायालय, कक्ष, 04 जौरा के लिए कक्ष क्रमांक 104 अपर कलेक्टर न्यायालय, 05 सुमावली के लिए कक्ष क्रमांक 07 कलेक्ट्रेट मुरैना, 06 मुरैना के लिए कक्ष क्रमांक 21 कलेक्ट्रेट, 07 दिमनी के लिए कक्ष क्रमांक 02 कलेक्ट्रेट और 08 अम्बाह के लिए कक्ष क्रमांक 16 कलेक्ट्रेट मुरैना में नाम-निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निंग ऑफीसरों द्वारा लिये जायेंगे। रिटर्निंग ऑफीसर के साथ सहायक रिटर्निंग ऑफीसर भी उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची, रसीद काटना एवं अन्य जानकारी प्रस्तावक आदि का अवलोकन करने के लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के कर्मचारी तैनात कर दिये है।
विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय के लिए पृथक से बैंक एकाउंट खोलना होगा। निर्वाचन की अधिकतम व सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है।निक्षेप राशि 10000 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5000 रूपये निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक तथा शेष के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक है। संवीक्षा दिनांक को अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। अभ्यर्थी मध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो, किन्तु प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो उन्हें संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची के विवरण की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।