कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में रात्रि 10 से प्रातः 6 तक लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जायेगी
मुरैना 12 दिसम्बर 2023/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत उप निर्वाचन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 6 दिसम्बर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक उप चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उप निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के नियंत्रक उपयोग से होने वाली जनपरेशानी, ध्वनि प्रदूषण, शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 11 जनवरी तक जारी किया है। जिसमें संपूर्ण मुरैना जिले की समस्त जनपद पंचायतों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित किया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रकार के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने जारी किये है।
आदेश में बताया है कि राजनैतिक, सार्वजनिक समारोह आदि के लिये लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, बैण्ड बाजा आदि के प्रयोग की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिये लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति समस्त जनपद पंचायतों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ट्रक, जीप, ऑटो, तांगा, रिक्शा आदि वाहन से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। बिना अनुमति केे लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण की दशा में संबंधित उपकरण जब्त कर लिये जायेंगे।