कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करने के दिये निर्देश

मुरैना 10 अक्टूबर 2023/विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। 24 घंटे के भीतर शासकीय भवनों पर की गई पेटिंग, हॉर्डिंग्स हटाने के निर्देश चुनाव आयोग के है। इस संबंध में एक रिपोर्ट भी आयोग को भेजी जाती है। जिसमें अभी कई शासकीय भवन ऐसे है, जहां उनकी पुताई नहीं कराई गई है, उसको तत्काल करा दें। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित अस्थाना टीएल बैठक में दिये। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले, अपर कलेक्टर श्री सीबी प्रसाद, समस्त रिटर्निंग ऑफीसर, जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अस्थाना ने कहा कि शहर में ई-रिक्शा एवं कई वाहन ऐसे संचालित है, जिन पर शासन की योजनाओं के पोस्टर लगे हुये है और अभी भी नहीं हटाये गये है। वे अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सम्पत्ति विरूपण का कार्य शीघ्र करें, अन्यथा चुनाव नियमों के तहत कार्यवाही होगी। अधिकारी प्रमाण-पत्र दें, कि हमारे यहां अनुबंधित वाहन पर ही मध्यप्रदेश शासन लिखा हुआ है, और कितने वाहन लगे हुये है, उनकी जानकारी भिजवायें। जिले में लोकार्पण, भूमिपूजन खुले न रहें, उनको तत्काल बंद करवा दें। जिले में चुनाव के लिये एसएसटी, व्हीएसटी टीमें गठित कर दी गई है, ये टीमें अपने-अपने क्षेत्र में कार्यवाही तेजी से करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में आयोग के निर्देशानुसार आदर्श मतदान केन्द्र प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9-9, पीडब्लयूडी बूथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक, पिंक बूथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6-6 बनाये जायेंगे, उसकी तैयारी करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि उनके कर्मचारी किसी मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष आदि के यहां पीए बतौर लगाये गये है, उन्हें तत्काल वापस करा लें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिये शासकीय वाहनों को वापस बुलायें। उन्होंने कहा कि शासकीय आवास आवंटित है, तो उसमें चुनाव गतिविधियां संचालित न हों। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय बेवसाइट, फैसबुक आदि अकाउंट पर किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार, किसी भी प्रकार की पार्टी का मॉनो नहीं लगा हो।

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