एक आदतन अपराधी जिला बदर
एक आदतन अपराधी जिला बदर
मुरैना 27 सितम्बर 2023/जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी को जिला बदर किया है। इस आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिस आदतन अपराधी को जिला बदर किया है, उसमें मुरैना जिले के थाना पोरसा के करके का पुरा ग्राम कोंथरकलां के 35 वर्षीय नीरज पुत्र रामनिवास सिंह तोमर शामिल है। इस आदतन अपराधी कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अस्थाना ने इस आदतन अपराधी को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।