इस माह का खाद्यान्न 18,19 एवं 20 सितम्बर को होगा वितरित

इस माह का खाद्यान्न 18,19 एवं 20 सितम्बर को होगा वितरित मुरैना 13 सितम्बर 2023/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि इस माह का खाद्यान्न 18,19 एवं 20 सितम्बर को वितरित होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों से शासकीय कर्मचारी की उपस्थिति में सुनिश्चित करने एवं वितरण व्यवस्था की मॉनीटरिंग के लिये नियुक्त करें। क्र. 140 ओवर रेटिंग के कारण शराब की दुकान बंद मुरैना 13 सितम्बर 2023/संभाग ग्वालियर के आदेशानुसार उपायुक्त आवकारी की टीम ने लायसेंसी मां वैष्णो ग्रुप पार्टनर शैलेन्द्र सिंह तोमर को वर्ष 2023-24 के लिये आवंटित कम्पोजिट मदिरा दुकान मुरैना क्रमांक 4 का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रयकर्ता रामबाबू पुत्र कप्तान सिंह राजपूत देशी मदिरा प्लेन का एक पाव निर्धारित ओवर रेटिंग कर विक्रय कर रहा था। इस अनियमितता के आरोप में उपायुक्त आवकारी उड़नदस्ता द्वारा लायसेंसी के विरूद्ध प्रकरण के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर आगामी कार्यवाही के लिये सहायक आवकारी आयुक्त मुरैना को प्रेषित किया। मदिरा दुकान क्रमांक 4 के लायसेंसी की अनियमितता मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम 1915 के सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त के तहत लायसेंसी मां वैष्णो ग्रुप पार्टनर शैलेन्द्र सिंह तोमर को कारण बताओ सूचना पत्र 24 जुलाई को जारी कर सात दिवस की अवधि में साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये लिखा गया था। समयावधि पश्चात् लायसेंसी द्वारा प्रकरण में कोई लिखित जबाव, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें स्पष्ट है, कि लायसेंसी को कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित तथ्य, आरोप स्वीकार है। प्रकरण में परीक्षण पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण कंडिका क्रमांक 21.2 के तहत कम्पोजिट मदिरा दुकान मुरैना क्रमांक 4 का 13 सितम्बर के लिये लायसेंस निलंबन एवं मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम 1995 की धारा के अन्तर्गत 5 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है। आवकारी अधिकारी ने बताया कि इस दुकान से एक दिवस बंद करने पर दुकान मालिक को 4 लाख रूपये का नुकसान बताया है। लायसेंसी को इस निलंबन अवधि (एक दिवस) में देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि में किसी भी प्रकार की छूट, क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

मुरैना 13 सितम्बर 2023/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि इस माह का खाद्यान्न 18,19 एवं 20 सितम्बर को वितरित होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों से शासकीय कर्मचारी की उपस्थिति में सुनिश्चित करने एवं वितरण व्यवस्था की मॉनीटरिंग के लिये नियुक्त करें।

क्र. 140

ओवर रेटिंग के कारण शराब की दुकान बंद

मुरैना 13 सितम्बर 2023/संभाग ग्वालियर के आदेशानुसार उपायुक्त आवकारी की टीम ने लायसेंसी मां वैष्णो ग्रुप पार्टनर शैलेन्द्र सिंह तोमर को वर्ष 2023-24 के लिये आवंटित कम्पोजिट मदिरा दुकान मुरैना क्रमांक 4 का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रयकर्ता रामबाबू पुत्र कप्तान सिंह राजपूत देशी मदिरा प्लेन का एक पाव निर्धारित ओवर रेटिंग कर विक्रय कर रहा था। इस अनियमितता के आरोप में उपायुक्त आवकारी उड़नदस्ता द्वारा लायसेंसी के विरूद्ध प्रकरण के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर आगामी कार्यवाही के लिये सहायक आवकारी आयुक्त मुरैना को प्रेषित किया।

मदिरा दुकान क्रमांक 4 के लायसेंसी की अनियमितता मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम 1915 के सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त के तहत लायसेंसी मां वैष्णो ग्रुप पार्टनर शैलेन्द्र सिंह तोमर को कारण बताओ सूचना पत्र 24 जुलाई को जारी कर सात दिवस की अवधि में साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये लिखा गया था। समयावधि पश्चात् लायसेंसी द्वारा प्रकरण में कोई लिखित जबाव, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें स्पष्ट है, कि लायसेंसी को कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित तथ्य, आरोप स्वीकार है। प्रकरण में परीक्षण पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण कंडिका क्रमांक 21.2 के तहत कम्पोजिट मदिरा दुकान मुरैना क्रमांक 4 का 13 सितम्बर के लिये लायसेंस निलंबन एवं मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम 1995 की धारा के अन्तर्गत 5 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है। आवकारी अधिकारी ने बताया कि इस दुकान से एक दिवस बंद करने पर दुकान मालिक को 4 लाख रूपये का नुकसान बताया है। लायसेंसी को इस निलंबन अवधि (एक दिवस) में देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि में किसी भी प्रकार की छूट, क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

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