आपराधिक प्रकरण का विज्ञापन प्रत्याशियों को इन तिथियों में जारी करना होगा

प्रथम प्रकाशन 2 से 6 नवम्बर, द्वितीय प्रकाशन 7 से 10 नवम्बर और तृतीय प्रकाशन 11 से 15 नवम्बर तक

मुरैना 03 नवम्बर 2023/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से अपेक्षा है किआपराधिक इतिहास के विवरण सर्वसाधारण की जानकारी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्मएवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए।प्रथम प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी दिनांक से 4 दिवस के अन्दर (2 नवम्बर से 6 नवम्बर के मध्य), द्वितीय प्रकाशन 7 नवम्बर से 10 नवम्बर के मध्य और तृतीय प्रकाशन 11 नवम्बर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवम्बर से दो दिवस पूर्व दिनांक 15 नवम्बर तक) किया जाना है।

        आयोग के दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशनके मानक अनुसार न्यूनतम 75000 से अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में सर्कुलेशनहो तथा इसी प्रकार ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिनमें संख्या डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशनके मानक अनुसार न्यूनतम 25000 हो, में प्रकाशन की कार्यवाही की जाना है।

        रिटर्निंग ऑफीसर के हैण्डबुक के एनेक्जर-47 के आपराधिक प्रकरण वाले अभ्यर्थी एवं राजनैतिक अंतर्गत प्रारूप सी-1 से सी-8 तथा प्रारूप सीए का उल्लेख है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारासमय-समय पर दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलोंसे अपेक्षा है कि आपराधिक इतिहास के विवरण सर्वसाधारण की जानकारी केअलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए।

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