अध्ययनरत छात्रों को स्कूल ले जाने वाले अपंजीकृत वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित

अध्ययनरत छात्रों को स्कूल ले जाने वाले अपंजीकृत वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित

18 सितम्बर से 16 नवम्बर तक आदेश प्रभावशील

मुरैना 21 सितम्बर 2023/मुरैना जिले के निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लाने के लिये कई विद्यालयों द्वारा अपंजीकृत (बस, मिनी बस, टेम्पू, मारूति वेन, ऑटो, ई-रिक्शा)आदि का उपयोग किया जा रहा है। इन वाहनों सेकई बार दुर्घटनायें एवं अप्रिय स्थिति निर्मित होती है। ऐसी स्थिति में उस वाहन को पकड़ना प्रशासन के लिये संभव नहीं हो पाता। बिना नंबर के वाहन से कभी भी आपराधिक घटनायें होने पर वाहन मालिक भी जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।इस कारण समय-समय पर आमजन में रोस व्याप्त कर प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होती है। जनहित में इसकी रोकथाम एवं आवश्यकता को देखते हुये कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। आदेश मेंबताया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण मुरैना जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं यथा विद्यालय, कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को लाने एवं ले जाने हेतु अपंजीकृत वाहन जैसे बस, मिनी बस, टेम्पो, मारिूत वेन, ऑटो, ई-रिक्शा इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

आदेश में बताया है कि वाहन एवं संस्था पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। आदेश में उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी को अधिकृत किया है। यह आदेश 18 सितम्बर से 16 नवम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आदेश की प्रति समस्त एसडीएम कार्यालय, तहसील, एसडीओपी पुलिस, थाना, शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जाये। सार्वजनिक स्थलों पर भी इसे चस्पा कराया जाये।

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