शिकायत करने से क्षतिपूर्ति नहीं, साक्ष्य से प्रमाणित भी करना होगा
शिकायत करने से क्षतिपूर्ति नहीं, साक्ष्य से प्रमाणित भी करना होगा
उपभोक्ता शिकायत करने से पहले समझे
मुरैना 22 सितम्बर 2023/आधुनिक युग में जहां एडबोकेट्स अनुभव, तकनीकी, अधिनियम, कानून की व्याख्या के चलते उपभोक्ता द्वारा केवल शिकायत करने मात्र से कुछ नही होगा। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को शिकायत ठोस साक्ष्य से प्रमाणित भी करना होगा। उपभोक्ता पवन कुमार गुप्ता निवासी मुरैना की शिकायत साक्ष्य अभाव के कारण खारिज की गई।
न्यायालय उपभोक्ता आयोग के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा एवं श्री राकेश शिवहरे, श्रीमती निधि कुलश्रेष्ठ की न्यायपीठ के समक्ष परिवादी पवन कुमार गुप्ता द्वारा सी एंड बाय कंपनी सूरत एवं अमेजॉन स्टोर मुरैना के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी, कि उन्होंने अनावेदकगण दो के माध्यम से एक से इलेक्ट्रॉनिक हाउसहोल्ड प्लास्टिक ऑटोमेटिक वैक्यूम सीलिंग मशीन बुक कराई थी, जिसकी कीमत अदाकर मशीन डिलीवरी के तहत एक पैकेट में प्राप्त हुई और जब पैकेट खोला तो उसमें मशीन न निकलते हुए उसके स्थान पर मोजे नुमा एक जेली पदार्थ निकला, जिसके कारण नोटिस दिया गया। अनावेदक गण के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। सेवा में कमी मानते हुए मामला उपभोक्ता न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने परिवाद पंजीबद्द कर नोटिस जारी किया गया, परंतु अनावेदक गण उपस्थित नहीं हुए और उनके विरुद्ध प्रकरण एक पक्षीय किया गया।
आवेदक को क्या समान प्राप्त हुआ, वह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया, रिफंड की शिकायत कब और कैसे की गई, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। भुगतान किस माध्यम से किया, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। भुगतान किसको किया, किस माध्यम से किया,क्या आवेदक द्वारा फ्री लुक टाइम में सामग्री को वापस करने के लिए कोई सूचना कोई संदेश दिया। जवाब नहीं, ऐसा कोई दस्तावेज भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराया गया,बल्कि एक लीगल नोटिस भेजा गया था, लेकिन उस लीगल नोटिस पर न तो किसी के हस्ताक्षर थे और न वह किस माध्यम से, कब भेजा गया था, यह भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उपभोक्ता न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत पाया कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में ऐसी कोई साक्षय प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह प्रकट होता हो कि उसके द्वारा मंगाया समान उसे प्राप्त न होकर दूसरा समान प्राप्त हुआ और फ्री लुक टाइम में रिफंड की रिक्वेस्ट भेजी हो, उसके बावजूद उसका सामान नहीं बदला गया हो कोई साक्ष्य नहीं दिए, ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ता न्यायालय ने लिखा हैं, कि भले ही अनावेदकगण अनुपस्थित हैं, परंतु उपभोक्ता को अपना दावा ठोस साक्ष्यो के माध्यम से प्रमाणित करना होगा। इस प्रकरण में उपभोक्ता अपनी शिकायत को प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसलिए यह प्रकरण निरस्त किया गया। उपभोक्ताओं को इस ओर सजग और समझदार होने की महती आवश्यकता है।