आठ बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलानियों को किया पूर्णत: ध्वस्त

जयपुर।  जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-04 में निजी खातेदारी की करीब 08 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णत: ध्वस्त किया गया। जोन-09 में सुओमोटो के तहत पशुपतिनाथ नगर कॉलोनी की रोड़ सीमाओं को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार चन्दलाई रोड़  ग्राम कल्लावाला चौराहा के पास जिला जयपुर में करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर  विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई ग्रैवल-मिट्टी की सड़कें, व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जेडीए द्वारा जोन-14 के क्षेत्राधिकार चन्दलाई से मोहनपुरा रोड़ पर जिला जयपुर में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए  की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू -रूपान्तरण   करवायें  भूमि को  समतल  कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई ग्रैवल-मिट्टी की सड़कें, व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसी प्रकार जोन-14 के क्षेत्राधिकार ग्राम वाटिका सिमलिया रोड़ जिला जयपुर में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं  बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल  कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई ग्रैवल-मिट्टी की सड़कें, मुड्डियां व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम प्रवर्तन अधिकारी जोन-14, 11, पी.आर.एन.(साउथ) तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। जेडीए द्वारा सुओमोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जोन -09 के क्षेत्राधिकार अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना पशुपतिनाथ नगर कॉलोनी में मकानों के आगे रोड़ सीमा में ही दोनों तरफ भूखण्डधारियों द्वारा  करीब 100 स्थानों पर कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाये गये  चबूतरें, अत्यधिक लम्बाई मेें बनी सीढियां, रैम्प, गेट, बाउण्ड्रीवाल लाँन हेतु लगाये गये लोहे के एंगल, रेलिंग, जालियां/दीवारों से निर्मित एनक्लोज़र, इत्यादि किये गये अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को सुओमोटो के तहत दिनांक 16.10.2023 को नोटिस जारी कर मुनादी की गई एवं अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद किया गया परन्तु अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक: 23.10.2023 को  जोन-09 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही उप नियन्त्रक प्रवर्तन-चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-09 ,10, एच.क्यू. तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

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