सरिये से भरा डंपर लूट कर ट्रक ड्राईवर की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व अन्य 3 आरोपीगण को 3-3 साल की सजा
सरिये से भरा डंपर लूट कर ट्रक ड्राईवर की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व अन्य 3 आरोपीगण को 3-3 साल की सजा
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 12/02/2024 माननीय न्यायालय श्री जयंत शर्मा, इक्कीसवे अपर सत्र न्याायाधीश के द्वारा आरोपियो महेश राठौर, मोहम्म्द नसीम, जयकरण प्रजापति को धारा 302, 201, 394 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये प्रत्येेक आरोपी महेश राठौर, मोहम्मद नसीम, जयकरण प्रजापति को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 1-1 हजार रू अर्थदण्डम, धारा 201 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड व धारा 394 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड से एवं आरोपी रितेश भारके एवं विजय श्रीवास्ताव को धारा 414 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अभियुक्त शहनवाज को धारा 411 भादवि में 3 वर्ष का ससश्रम कारावास व 1 हजार रूपये का अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 15/08/18 को सूचक बटुलाल चौकीदार वन विभाग झागरीया ने सूचना दिया कि झागरीया पहाडी बायपास रोड पुलिया के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है । मृतक की पहचान मृतक के परिजनों द्वारा माखन के रूप में की गई जो कि बंसल कंपनी में ड्राईवर/डंफर चलाने का कार्य करता था । मृतक का पी०एम० गांधी मेडीकल कॉलेज से कराया गया।
मर्ग के दौरान साक्षीयों के कथन, पी०एम० रिपोर्ट व जुमला जाँच पर पाया गया कि मृतक माखन सिह दिनांक 13/08/18 रात्री 10:00 बजे करीब बंसल आयरन एण्ड स्टील फेक्ट्री मंडीदीप से डम्फर क0 एमपी 15जी 0712 में करीब 12 टन लोहे का सरिया भरकर भोपाल के लिये रवाना हुआ था जिसका कोई पता नही है मर्ग की सम्पूर्ण जांच पर पाया गया कि अज्ञात आरोपी व्दारा मृतक डम्फर चालक से डम्फर मय सरिया के लूट कर ले गया एवं चालक की अन्य स्थान पर गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से लाश को झागरिया पुलिस के नीचे बायपास रोड पर फेक दिया है।
भोपाल शहर के विभिन्न स्थानो चौराहो पर लगे सी.सी.टी.व्ही. केमरो से विवचेना करने पर उक्त डम्फर पीपुल्स माल से बेस्ट प्राइस तिराहा होते हुये करोंद मडी तरफ भरा हुआ दिनांक 14/08/18 के 21.52.10 बजे रात्री में एवं करोंद मंडी से वापस बेस्ट प्राइस तरफ खाली डम्फर दिनांक 14/08/14 के 22.32.50 बजे रात्री में वापस आता हुआ एव हाउसिंग बोर्ड करौंद देशी कलारी के केमरे मे सामने से शाहबाज ट्रेडर्ड्स तरफ से सरिये से भरा डम्फर जाते हुये 14/08/18 के रात्री 22:25 बजे एंव वापस खाली डम्फर आने का समय 22/30 बजे पाया गया इसी आधार पर विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपीयो की तलाश करने पर लूटा हुआ सरिया शाहवाज ट्रेडर्स देशी कलारी के पास हाउसिंग बोर्ड कालोनी करोंद पर मिलने पर दुकान मालिक शाहनवाज शेख उर्फ सोनु से पुछताछ करने पर अपने साथी रितेश भारके, विजय श्रीवास्तव के साथ वाहिद नूर व शाबिर काला के कहने पर खरीदना बताया सरिया जप्त कर आरोपी शाहनवाज शेख, रितेश भारके, एव विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर आरोपी शाहनवाज से लूटा गया सरिया जो उसने खरीदा था सरिया जप्त किया गया एव उपरोक्त दोनो आरोपीयो से सरिया बेचने में मिले पैसे जो उनको हिस्से में मिले थे रूपये जप्त किये गये बाद विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी जयकरण उर्फ करन जिसने सरिया से भरे ट्रक को बेचने का सौदा अपने साथियों के साथ मिलकर किया था एवं ट्रक चलाकर को ले जाकर सरिया बेचा व ड्रायवर की हत्या अपने साथी मोह० नसीम, महेश राठौर व शाबिर काला के साथ मिलकर किया था उनको हिरासत में लेकर पुछताछ पर घटना में प्रयुक्त कार, पेकिंग पट्टी मृतक का मोबाइल फोन व वोटर आई० डी० व बंटवारे में मिले रूपये जप्त किये जाकर गिरफ्तार किये गये।
लूटा गया डम्फर एमपी 15 जी 0712 को लावारिस हालत में अयोध्यानगर के पास बायपास रोड से जप्त किया गया। प्रकरण मे व्ही फुटेज की सी.डी. आदि जप्त की गई है गवाहो के कथन लिये गये। प्रकरण का मुख्य आरोपी वाहिद नूर पिता सादिक नूर 45 साल निवासी मिलेनियम अपार्टमेन्ट कोहेफिजा हाल पुरानी चक्की जे० पी० नगर भोपाल का जिसने सरिया का सौदा लूटने बेचने में कराने मे मध्यस्था की थी वह अभी फरार है।
प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना से आरोपियो जयकरण मो. नसीम महेश राठौर के विरूद्ध धारा 302,201,394,120बी 34 भादवि एवं आरोपी शाबिर काला, शाहनवाज शेख, रितेश भारके एवं विजय श्रीवास्तव के विरूद्ध अपराध धारा 411, 414, 120 बी पाये जाने से चालान क 249/18 तैयार किया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होते हुऐ प्रत्येक आरोपी महेश राठौर, मोहम्मद नसीम, जयकरण प्रजापति को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 1-1 हजार रू अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड व धारा 394 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड से एवं आरोपी रितेश भारके एवं विजय श्रीवास्तव को धारा 414 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अभियुक्त शहनवाज को धारा 411 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये का अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है ।