मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत नगर निगम में सामूहिक विवाह सम्मेलन 11 मार्च को; विवाह की तिथि से 15 दिन पहले आवेदन लिये जायेंगे

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत नगर निगम में सामूहिक विवाह सम्मेलन 11 मार्च को; विवाह की तिथि से 15 दिन पहले आवेदन लिये जायेंगे

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार नगर निगम कमिश्नर श्री देवेन्द्र सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के तहत 11 मार्च 2024 को तिथि निर्धारित की है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र कन्या, विधवा, (कल्याणी), परित्यकता के आवेदन विवाह की तिथि से 15 दिन पहले लिये जायेंगे।

नगर निगम कमिश्नर श्री चौहान ने बताया कि प्रत्येक विवाह में शासन द्वारा 55 हजार रूपये स्वीकृत किये जायेंगे। क्षेत्र के अन्तर्गत इच्छुक पात्र व्यक्ति आवेदन निर्धारित तिथि के जमा कर सकते है। वधु को 49 हजार का नगद चैक एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के समय शेष राशि।

आयोजनकर्ता को आवेदन की शर्ते
वर-वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, वधु द्वारा विवाह के लिये निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो, वर्तमान में कन्या के लिये विवाह करने हेतु निर्धारित आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिये न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष होना चाहिये, जिसका कोई प्रमाण भी संलग्न किया जाये।

परित्यकता महिला जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, उसका प्रमाण चाहिये। वधु द्वारा निम्नानुसार स्वप्रमाणित घोषणा आवेदन के साथ दो भागों में देना होगा। कन्या का इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ, विधवा होने पर उनका पूर्व में विवाह हुआ, किन्तु उनके पति की मृत्यु हो गई, परित्यकता में उनका पूर्व में विवाह हुआ, किन्तु उनका कानूनी तौर पर पति से तलाक हो गया है।

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