आज सुप्रीम कोर्ट में CAA पर हुईं सुनवाई, केंद्र को तीन हफ्तों के अंदर देना होगा जवाब
आज सुप्रीम कोर्ट में CAA पर हुईं सुनवाई, केंद्र को तीन हफ्तों के अंदर देना होगा जवाब
जब से केंद्र सरकार द्वारा देश में 11 मार्च को CAA कानून लागू हुआ हैं, इस पर आए दिन सवाल उठाए जाते हैं साथ ही आज नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर हुईं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुईं। आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने केंद्र सरकार को सीएए पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है, सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए। जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया है इसलिए मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
याचिका की शुरुवात “आईयूएलएम” द्वारा हुईं, यह भारत का एक राजनीतिक दल है। इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), सामान्य तौर पर मुस्लिम लीग नाम से मशहूर, भारत की एक राजनीतिक पार्टी है जिसे भारतीय चुनाव आयोग ने केरल राज्य के दल के रूप में मान्यता दे रखी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बीते दिनों में नए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर दी है। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के विवादित प्रावधानों के निरंतर संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रावधान से केवल कुछ धर्मों को फायदा होगा।