प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए लेनी होगी 2 दिन पहले अनुमति

प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए लेनी होगी 2 दिन पहले अनुमति

लोकसभा आम चुनाव-2024 के अंबाला लोकसभा क्षेत्र (आरक्षित) के परमिशन सैल के नोडल आफिसर-कम-जिला राजस्व अधिकारी, अंबाला योगेश कुमार ने बताया कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में सुविधा पोर्टल के माध्यम से चुनाव प्रचार हेतू निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति लेनी होगी. इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के दिशा-निर्देश के आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में आनलाइन पोर्टल लिंक सुविधा पोर्टल यानी https://suvidha.eci.gov.in/ पर निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

आगे उन्होंने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी लोकसभा क्षेत्र (आरओपीसी) के पास प्रत्याशी के लिए एक वाहन संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए, प्रत्याशी एजेंट के लिए एक वाहन सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए वाहन की अनुमति, लोकसभा क्षेत्र के लिए लाऊड स्पीकर सहित वाहन की अनुमति, लोकसभा क्षेत्र के लिए लाऊड स्पीकर रहित वाहन की अनुमति के लिए आवेदन करें। जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के पास हेलिकॉप्टर और हेलीपैड के लिए आवेदन करना होगा।

साथ ही जिला के अंदर वाहन के अनुमति-पत्र हेतु आवेदन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तर के पदाधिकारी हेतु वाहन की अनुमति, वीडियो वैन की अनुमति हेतु आवेदन, जिला में लाउड स्पीकर सहित वाहन की अनुमति, जिला में लाउड स्पीकर रहित वाहन की अनुमति।

सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) के पास बैठक करने व लाऊडस्पीकर की अनुमति हेतु आवेदन, अस्थाई पार्टी कार्यालय खोलने हेतु आवेदन, वाहन अनुमति-पत्र के लिए आवेदन, जुलूस निकालने व लाऊडस्पीकर की अनुमति हेतु आवेदन, सभी प्रकार के गुब्बारा हेतु आवेदन, बिना लाउडस्पीकर के बैठक करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन, पार्टी/पार्टी कार्यकर्ता हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति हेतु, लाउड स्पीकर के अनुमति पत्र हेतु आवेदन करना होगा।

पर्चे बांटने की अनुमति हेतु आवेदन, चबूतरा/अवरोधक के अनुमति पत्र हेतु आवेदन, दरवाजे से दरवाजे तक प्रचार हेतु आवेदन, रैली हेतु आवेदन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री के लिए परिवहन वाहन हेतु आवेदन, लाउड स्पीकर सहित वाहन के अनुमति-पत्र हेतु आवेदन, बैनर व झण्डे प्रदर्शन करने की अनुमति हेतु आवेदन, पोस्टर, होर्डिंग्स, यूनिपोल के प्रदर्शन हेतु आवेदन।

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