मुरैना जिले के अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद तार व अमानक स्तर के विद्युत तार का उपयोग प्रतिबंधित
मुरैना जिले के अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद तार व अमानक स्तर के विद्युत तार का उपयोग प्रतिबंधित
मुरैना जिले के अर्न्तगत अवैधानिक विद्युत का उपयोग करने में सफेद तार का प्रायः उपयोग किया जाता है, जो मानक स्तर का न होकर घटिया गुणवत्ता का होता है एवं अन्य रंगो के तार भी मानक स्तर के नहीं होते है। पत्र के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विद्युत बिल की बकाया राशि के कारण कनेक्शन विच्छेदित करने पर एवं ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि होने की स्थिति में न बदलने के कारण भी कनेक्शन विच्छेदित किए जाते है।
उसमें लम्बी-लम्बी दूरियों में कच्चे तार (सफेद तार) अमानक स्तर के उपयोग किए जाते है। जिसमें विद्युत दुर्घटनायें होने की संभावना बनी रहती है। अविकसित कालोनी में भी कच्चे सफेद तार लम्बी लम्बी दूरियों में अमानक स्तर के उपयोग होते है, क्योकि वहॉ लाइनों पर आधारभूत संरचना नहीं है। जिस कारण जान-माल की हानि होने की प्रबल संभावना सदैव बनी रहती है एवं शासन के राजस्व की अत्यधिक हानि होती है।
इस हेतु उक्त तारों को प्रतिबंधित करने हेतु समुचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जिला मुरैना में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद तार व अमानक स्तर के विद्युत तार का उपयोग प्रतिबंधित करता हूँ।
चूंकि जनसामान्य की सुरक्षा व लोक परिशांति बनाये रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दिनांक 20.02.2024 से लागू होकर दिनांक 19.04.2024 तक प्रभावशील रहेगा।