जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के तहत लगातार कार्यवाही होती रहे – कलेक्टर; प्र्रति थानावार कम से कम 3 प्रकरण अवश्य बनायें

जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के तहत लगातार कार्यवाही होती रहे - कलेक्टर; प्र्रति थानावार कम से कम 3 प्रकरण अवश्य बनायें

कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिये कड़े निर्देश जारी किये है। जिले में भी कई कार्यवाही की गई है, अभी कार्यवाही कम हो रहीं है। इस पर राजस्व अधिकारी और पुलिस विशेष ध्यान दें, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के तहत कार्यवाही में कोताई न बरतें। प्रति थानावार कम से कम एक माह में 3-3 कार्यवाही होते रहना चाहिये। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि मंदिर, मस्जिद आदि स्थानों पर डीजे न बजायें जाये, कई देव स्थलों पर अभी भी साउंड बजाये जा रहें है। एसडीएम इसे संज्ञान में ले।

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