सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा ईडी की शक्तियों की समीक्षा, फिर ठुकराई केंद्र की मांग
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगा. अदालत ने कहा कि वह सॉलिसिटर जनरल से सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन उनको सुनवाई शुरू करने दी जाए. जिन याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रहा है इनको कई मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के आरोपियों ने दायर किया है. केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि पहले याचिकाओं में केवल 2 प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब कई अन्य प्रावधानों को चुनौती दी गई है. पीएमएलए वर्तमान में देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है.
केंद्र की तरफ से अदालत में कहा गया कि इस पीठ के समक्ष याचिकाएं सूचीबद्ध होने के बाद इन याचिकाओं में कई संशोधन किए गए, जबकि शुरुआत में सिर्फ धारा 50, 63 को चुनौती दी गई थी. उनको कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब पांच और धाराओं को चुनौती दी गई है. उस मामले में सुनवाई शुरू होने से पहले उनको जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए. अगर दायर करने के बाद याचिका में संशोधन होता है तो हमें जवाब देना होगा.
18 अक्तूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा था कि वो पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करेगा. साथ ही अदालत ने केंद्र की मांग ठुकरा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पीएमएलए प्रावधानों की जांच राष्ट्रीय हित में हो सकती है. अदालत ने कहा था कि पीएमएलए प्रावधानों के तहत श्वष्ठ की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा को राष्ट्रीय हित में एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांगा को खारिज कर दिया था।