प्रसूति अवकाश एवं मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने पर ही होगा अवकाश स्वीकृत

प्रसूति अवकाश एवं मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने पर ही होगा अवकाश स्वीकृत

मुरैना 27 सितम्बर 2023/विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुये मुरैना जिले में पदस्थ समस्त विभागों शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के पूर्व में स्वीकृत किये गये समस्त प्रकार के अवकाश (प्रसूति अवकाश एवं मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित अवकाश को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है। कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने आदेश में कहा है कि प्रसूति अवकाश एवं मेडीकल बोर्ड प्रमाणित होने पर ही अवकाश स्वीकृत होगा।

समस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी मेरी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। असाधारण परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृति के लिये प्रक्रिया निर्धारित की है। असाधारण परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृति हेतु अवकाश का कारण दर्शाते हुये कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा के साथ शासकीय सेवक का अवकाश प्रकरण जिला निर्वाचन कार्यालय, मुरैना को प्रेषित करेगें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना अवकाश प्रकरण का परीक्षण करेगें। अत्यावश्यक प्रकरणों में ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनुशंसा के साथ प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजेगें। गुणदोश के आधार पर अवकाश स्वीकृत करेगें। शासकीय सेवक द्वारा स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश का लाभ उठाया जा सकेगा।यदि आवेदक मेडिकल आधार पर अवकाश की मांग करता है तो मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के उपरांत ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

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